BPSC टीचर भर्ती पटना कोर्ट आर्डर -जाने बीएड हुए वाले होंगे शामिल कि नही
BPSC Teacher Bharti Court Order: जैसा कि आप सभी जानते होंगे बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। जहाँ राज्य सरकार द्वारा इस फैसले को लेकर एसएलपी दायर की गई है।
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BPSC टीचर भर्ती कोर्ट आदेश :आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बिहार टीचर भर्ती का विज्ञापन व प्रक्रिया के तहत बीएड डिग्रीधारियों से भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन लिए गये थे .जबकि बिहार BPSC Teacher भर्ती परीक्षा कोर्ट के फैसले के बाद ली गयी थीं ।
इस आधार पर किया जा रहा बीएड अभ्यर्थी शामिल करने का अनुरोध
BPSC टीचर भर्ती कोर्ट आदेश : राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने का अनुरोध किया है। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में तीन लाख 76 हजार आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा।
जाने बीएड भर्ती के लिए क्या आया कोर्ट का आदेश
BPSC टीचर भर्ती कोर्ट आदेश (BPSC Teacher Bharti Court Order): आपको बता दे अभी कल यानी 8 अक्टूबर को बिहार टीचर भर्ती का फैसला होना है ,यानी कल Bihar Teacher भर्ती पर फैसला आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि .बीएड अभ्यर्थियों को बिहार प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका दिया जाए या नही .तब तक आपको इतंजार करना होगा .कल कोर्ट का आदेश आने के बाद इस बात की अपडेट आपको यहाँ पर दे दी जाएगी .