हमारे Whatsapp Group से जुड़े (Join Now) Join Now
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े (Join Now) Join Now

BPSC Teacher Bharti 2023 : कल 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

BPSC Teacher Bharti 2023 :बिहार टीचर भर्ती कोर्ट आदेश

BPSC Teacher Bharti 2023
BPSC Teacher Bharti 2023

BPSC Teacher Bharti 2023 कोर्ट आदेश :बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक बनने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस बीच अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है .

बिहार राज्य ने अब सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. ऐसे विलम्बित चरण में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने से जटिलताएं पैदा होंगी. यदि बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करेगा तो ऐसे में लाखों अभ्यर्थी की नियुक्त‍ि का पेच फिर फंस जाएगा.

8 अक्टूबर को होगी बीएड प्रथमिक भर्ती की सुनवाई 

इस साल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार राज्य ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देशों/स्पष्टीकरणों के लिए अपने आवेदन को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. बता दें कि इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं.

सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा बीएड करने की नोट‍िफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र डिग्री धारकों के लिए, राज्य ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए पटना एचसी का रुख किया था.

यह कहते हुए कि जब SC ने अपना आदेश पारित किया तो उसने BeD उम्मीदवारों सहित अपनी भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी, बिहार राज्य ने SC के आदेश के कारण उत्पन्न अनिश्चितता पर उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा. हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बाध्यकारी प्रकृति पर स्पष्टता की कोई कमी नहीं है. आपको बता दे कल यानी 8 अक्टूबर की बिहार टीचर भर्ती की सुनवाई होगी ,देखते है कल आगे क्या होगा

जाने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

बिहार सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है. इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आड़े आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद बीएड डिग्री वाले आवेदकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति नहीं हो. प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि एक लाख 70 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारी को योग्य नहीं माना जायेगा. इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी थी. शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से सलाह मांगी थी.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.