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parivarik labh Yojana Uttar pradesh

समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना 2020 क्या है,पूरी जानकारी 

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समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना 2020:नमस्कार दोस्तों आज के इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Rashtriya Parivarik Labh Yojana  बारे में बात करेंगे जैसे कि समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना क्या है,Parivarik Labh Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे या Parivarik labh Yojna Status Check कैसे करे ,राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना स्टेटस चेक कैसे करे 

समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना 2020
                      समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना 2020

समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे 

.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना है ,इस योजना में अगर किसी परिवार में मुखिया अर्थात जो कमाने वाला व्यक्ति है ,उसकी किसी कारणवश जैसे बीमारी,दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है और परिवार में  देखरेख करने वाला कोई नही होता है तो ऐसे परिवारों के लिएराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गयी है ,इस योजना में पात्र व्यक्ति को 30000 रूपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है आज उत्तर प्रदेश के लाखो परिवार Parivarik labh Yojana का लाभ ले चुके है ,

इसलिए आज का ये पोस्ट  Rashtriya Parivarik Labh Yojana ऐसे परिवारों के लिए जरुरी है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है,तो चलिए जान लेते है Parivarik Labh Yojna Kya Hai,Parivarik Labh Yojna Check Status 2020,पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट,पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट,parivarik labh yojana form online अप्लाई कैसे करे

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता -Parivarik Labh Yojana

  • गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय45000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरुरी है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30, 000 / रुपए का भुगतान करेगी।
  • पहले मुआवजे की राशि 20, 000 / रुपये था। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी है ।
  • जो परिवार इस योजना के पात्र है, वह परिवार के मुखिया/अर्जक या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में उल्लेख राशि का दावा/ आवदेन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
  • आवेदक की आयु प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक के परिवार के आय प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप ।
  • परिवार के मुखिया की मौत या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत का प्रमाण पत्र , मुखिया का अर्थ, जो व्यक्ति पैसे कामता था।
  • सीबीसी बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन की हुई कॉपी।
  • आवेदन फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट की नकल ।
  • इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
  • इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
  • अपनी सही जानकारी और विवरण दर्ज करे।
  • आय प्रमाण पत्र,फोटोग्राफ,दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड/दर्ज करे।
  • सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगा।
 समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे
  • अब यदि आप Parivarik Labh Yojna Status Check करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा |
  • क्लिक करने के बाद  सामने एक फार्म खुलेगा
  • यहाँ पर आपको अपना जिला(डिस्ट्रिक्ट) का चुनाव करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर या फिर Parivarik Labh Yojana का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर Search के आप्शन पर क्लिक करना होगा
  • जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपके आवेदन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुलकर आ जाएगा |
  • इस तरह आप अपने पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे |
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश की नई लिस्ट कैसे देखे ?

समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना की जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है ) चेक करने के लिए आपको निम्न स्टेप फालो करना होगा

  • सबसे पहले आपको पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल साईट -http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा
  • फिर वहां पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के आप्शन पर क्लिक करना होगा
  • जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के आप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा अपने जिले का चुनाव करना होगा आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके जा सकते है 
  • फिर उसके बाद अपना तहसील,ब्लाक,पंचायत,फिर अपने गाँव का .चुनाव करना पड़ेगा ‘
  • गाँव का चुनाव करते ही उस गाँव के पात्र पारिवारिक लाभ योजना जनपद वार लाभार्थियों का विवरण आपके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर होगा 
  • दोस्तों इस तरह से आप समाजकल्याण पारिवारिक लाभ योजना  उत्तर प्रदेश की नई लिस्ट देख सकते है .

ध्यान दे :- Rastriya Parivarik Labh Yojana का आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक समित करने के पश्चात आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकाल कर आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करना होगा | जिसके  पश्चात आप के आवेदन की जांच की जाएगी | और पात्र होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा .

  • पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश Help Line Toll-Free Number – 18004190001

 

 

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