गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करे Application
गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करें :आज कल सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए UPI Payment का इस्तेमाल करते है .UPI Payment की बात करे तो उसमे ‘सबसे ज्यादा Phone Pe,Google Pay,Paytm जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम UPI Payment के लिए करते है .UPI Payment करना बहुत ही आसान भी है .लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर UPI Payment करते समय गलती से दुसरे खाते में पैसा ट्रान्सफर हो जाए तो क्या करे ?पैसा वापस कैसे पाए .तो दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि UPI से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करे,UPI से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं पैसे तो वापस कैसे पाए,गलत UPI Payment होने पर क्या करे ?
GPay, PhonePe या Paytm से हो गया गलत खाते में पैसा ट्रान्सफर तो ऐसे वापस पाएं अपना पैसा
UPI से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करे: अगर आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के जरिए गलती से किसी गलत अकाउंट में ऑनलाइ पेमेंट कर दिया है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं.
गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करें application: पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ गया है. ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि इससे आसानी से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. डिजिटल पेमेंट आने से अब लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. इस वजह से यहां अब छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी सब डिजिटल पेमेंट में लेन-देन करने लगे हैं. ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट फंस जाता है पर ये पैसा तो वापस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है.
हालांकि क्या आपको पता है कि अगर आपने अपने यूपीआई से भूल से गलत जगह पेमेंट कर दिया तो वो क्या करना चाहिए. ऐसे मामलों में लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गलत यूपीआई या बैंक अकाउंट में पैसा चले जाने के बाद भी इसे हासिल किया जा सकता है.
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गलत UPI Payment होने पर ऐसे पाएं अपना पैसा वापस -Wrong UPI Payment Refund
ऐसी स्थिति में गूगल पे पेमेंट प्लेटफॉर्म (Google Pay), फोन पे (Phone Pay), पेटीएम यूपीआई (Paytm UPI) के कस्टमर केयर पर कॉल करें. वहां ट्रांजेक्शन डिटेल शेयर करके कंप्लेन दर्ज करें. इसके अलावा अपने बैंक में कंप्लेन दर्ज करें. आरबीआई (RBI) की गाइडलाइन के मुताबिक गलत पेमेंट करने पर कंप्लेन करने के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस हासिल किया जा सकता है. कस्टमेर केयर में कंप्लेन ट्रांजेक्शन के 3 दिन के अंदर की जानी चाहिए.
गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करें?-NPCI से ऑनलाइन शिकायत कैसे करे
UPI से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करे: आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि आप गलती से गलत खाते में पैसे भेज देते हैं तो आप इसे 48 घंटों के भीतर वापस पा सकते हैं। लेन-देन के 3 दिनों के भीतर बैंक में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको बस अपने फोन पर 1800 120 1740 डायल करना होगा। यदि आप 3 दिनों के भीतर शिकायत नहीं भरते हैं, तो पैसे रिफंड पाने की संभावना कम हो जाएगी। यदि बैंक आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है तो आप इसे http://bankingombudsman.rbi.org.in पर दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है. इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन (NPCI) की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की शिकायत कर सकते हैं. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संसथा है जो UPI सेवा देती है. हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जिस अकाउंट या यूपीआई पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही या नहीं.