अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अब दिव्यांगो को मिलेगा 35 किलो राशन
विकलांगो को अब मिलेगा 35 किलो राशन:-अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी, दिव्यांगों को अब 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा,दोस्तों अगर आप भी एक दिव्यांग है तो आपको बता दे,सरकार ने अब दिव्यांग व्यक्तियो को प्रति परिवार 35 किलो राशन मिलेगा. यह नियम अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लागू किया गया है
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केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (Consumer Affairs and Food and Public Distribution Minister Ram Vilas Paswan) ने अंत्योदय अन्न योजना में बदलाव किया है. अब दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा.
केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, वर्ष 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान निर्गत गाइडलाइन में इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे। राज्य सरकारों से यह भी आग्रह है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाPMGKAY और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 Kg अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण का भी समुचित लाभ सुनिश्चित करें।
अन्त्योदय अन्न योजना क्या है ?जाने पूरी जानकारी
अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत दस लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएंगा.
लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा. लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए. लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए.
अन्त्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी है, उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र या आवेदक के पास पाहिले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र.
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आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है. आवेदक को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र.
अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें-ग्रामीण क्षेत्र के लिए-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक साधे कागज पर आवेदन करना होगा.
ग्राम सभा यह तय करेगी कि ऊस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है. इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा. शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है.
अन्त्योदय अन्न योजना के तहत विकलांगो व्यक्ति को 35 किलो राशन पाने की पात्रता
अगर आप विकलांग व्यक्ति है और अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ पाना चाहते है तो आपको ये काम करने होंगे
- आपके एरिया में जो भी प्रधान है या कोटेदार है उसको अपने बारे में बताना होगा
- आपका नाम जिस भी राशन कार्ड में दर्ज है उसकी फोटो कॉपी उस कोटेदार या दूकानदार को उपलब्ध करानी होगी
- आपका विकलांग या दिव्यांग सर्टिफिकेट बना होना जरुरी है
दोस्तों मैंने इस पोस्ट में हाल में ही केंद्र सरकार लागू किये गए नियम विकलांगो को अब मिलेगा 35 किलो राशन की जानकारी प्रदान की है .अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरुर बताये ,साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते है .हम आपके सवालो का जवाब जरुर देंगे .ब्लॉग पर आने के लिए धन्यवाद …….!